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सरकारी सहायता पाने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को लेनी होगी नैक से मान्यता

सरकारी सहायता पाने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को लेनी होगी नैक से मान्यता नैक के अनिवार्यता से सूबे के सैंकड़ों काॅलेजों की रूक सकती हैं फंडिंग शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए यूजीसी ने किया नियमों में बदलाव सूबे में मात्र 34 काॅलेजों को ही मिला है नैक से मान्यता विद्या सागर पटना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने काॅलेज व विश्वविद्यालयों के शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल (नैक) की मान्यता को अनिवार्य कर दिया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी ) ने नियमों में बदलाव करते हुए सभी विश्वविद्यालयों व काॅलेजों के लिए नैक को अनिवार्य कर दिया है। यूजीसी ने साफ किया है कि नैक की मान्यता नहीं तो सहायता भी नहीं। नैक का मकसद विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना है। अभी तक केंद्रीय समेत प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त अधिकतर विश्वविद्यालयों के पास नैक की मान्यता नहीं थी। इसके चलते विश्वविद्यालयों में नए सत्र शुरू होने से पहले नैक की टीम कैंपस में जांच नहीं कर पाती थी। जबकि विश्वविद्यालय सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे थे, जिसके