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सेक्स और शादी...क्या-क्या नियम बना रखे हैं नक्सलियों ने

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सेक्स और शादी...क्या-क्या नियम बना रखे हैं नक्सलियों ने औरंगाबाद। आप यह जान कर चौंक जाएंगे कि हर समाज-संगठन में शादी-विवाह के अपने कायदे होते हैं। यौन संबंधों को बनाने के संबंध में भी हर समाज अपना नियम-कानून बनाता है। हाल ही में बिहार के औरंगाबाद में कुछ ऐसे कागजात पकड़े गए हैं, जिससे यह पता चलता है कि यहां सेक्स करने और शादी के लिए कई नियमों को मानना पड़ता है। जिले में मदनपुर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में एक नक्सली पकड़ा गया। उसके पास से कुछ ऐसे कागजात बरामद हुए, जिससे इस बात का खुलासा हुआ कि नक्सली संगठन में शादी करने और सेक्स करने के लिये कई नियम-कायदे बनाए गए हैं। उसका पालन करना भी जरूर है, नहीं तो सजा देने का प्रावधान भी है। ये हैं नियम जो संगठन में शादी और सेक्स से संबंधित हैं-- यदि लड़का और लड़की दोनों ही नक्सली हैं तो एक साल तक शादी नहीं कर सकते हैं। यह तारीख उनके संगठन के ज्वाइन करने की तारीख से शुरू होता है। शादी की उम्र लड़कियों के लिए 18 व लड़कों के लिए 21वर्ष निर्धारित की गई है। शादी के लिए एकसाल आवेद