सेक्स और शादी...क्या-क्या नियम बना रखे हैं नक्सलियों ने
सेक्स और शादी...क्या-क्या नियम बना रखे हैं नक्सलियों ने
ये हैं नियम जो संगठन में शादी और सेक्स से संबंधित हैं--
- यदि लड़का और लड़की दोनों ही नक्सली हैं तो एक साल तक शादी नहीं कर सकते हैं। यह तारीख उनके संगठन के ज्वाइन करने की तारीख से शुरू होता है।
- शादी की उम्र लड़कियों के लिए 18 व लड़कों के लिए 21वर्ष निर्धारित की गई है।
- शादी के लिए एकसाल आवेदन देने के बाद जबतक मंजूरी नहीं मिलती है, तबतक सेक्स नहीं कर सकते है।
- किसी भी सूरत में शादी के पहले सेक्स नहीं कर सकते, चाहे वह आपसी सहमति से ही क्यों न हो।
मुख्य रूप से ये नियम बनाए गए हैं, ताकि संगठन में व्यवस्था बनी रहे। किसी भी सूरत में इन नियमों का पालन नहीं करने पर सजा का प्रावधान है। गिरफ्तार नक्सली संतोष भुइंया ने पूछताछ में बताया कि इन नियमों का पालन करना जरूरी है, नहीं तो हमारी अदालत में सजा भुगतनी होती है। उसके मुताबिक इससे संबंधित समस्याओं के होने से ये नियम बनाए गए हैं।
हालांकि, पूछताछ में उसने महिला नक्सलियों के यौन शोषण की बात को नकार दिया। बाद में पुलिस ने उससे संगठन संबंधी पूछताछ भी की। विदित हो कि जिला पुलिस चुनाव को देखते हुए इस तरह की छापेमारी लगातार करता रहा है।
इस संबंध में औरंगाबाद के अभियान एसएसपी राजेश कुमार भारती ने कहा कि हमे भी पहली बार यह जानकारी मिली कि नक्सलियों ने शादी व सेक्स से संबंधित नियम बना रखे हैं। हालांकि, उससे पूछताछ में और क्या जानकारी मिली है, इसपर वे चुप्पी साध गए।
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