छह लाख आय पर बच्चों को तकनीकी शिक्षा मुफ्त

छह लाख आय पर बच्चों को तकनीकी शिक्षा मुफ्त

एआईसीटीई ने 2015-16 के सत्र से लागू किया बदलाव कमजोर आय वर्ग के लिए आरक्षित पांच फीसदी सीटों पर मिलेगा लाभ 

एआईसीटीई को ही तकनीकी कॉलेजों की मान्यता का अधिकार

विद्या सागर
पटना। कमजोर आय वर्ग के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के नि:शुल्क दाखिले के लिए आरक्षित पांच फीसदी सीटों पर आय सीमा बढ़ा दी गई है। सालाना छह लाख रुपये आय वाले अभिभावकों के बच्चे भी अब इंजीनियरिंग समेत अन्य तकनीकी कोसोर्ं की निशुल्क पढ़ाई कर सकेंगे। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेकनिकल एजूकेशन (एआईसीटीई) ने इस नियम को आगामी सत्र 2015-16 से लागू कर दिया है। इस प्रावधान के तहत सत्र 2014-15 तक 4.5 लाख रुपये सालाना आय वाले अभिभावकों के बच्चों को मौका मिलता था। आर्यभट्ट ज्ञान यूनिवर्सिटी बिहार से जुड़े दर्जनों कॉलेजों के छात्रों को निशुल्क पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। दरअसल, एआईसीटीई से संबद्ध इंजीनियरिंग, आर्किटेर, फाम्रेसी, होटल मैनेजमेंट और फैान डिजाइन के पाठक्रमों में पांच फीसदी सीटें आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए आरक्षित हैं। पिछले साल सत्र 2014- 15 के लिए तकनीकी शिक्षा का नया एक्ट बनाते हुए एआईसीटीई की जगह विवि अनुदान आयोग (यूजीसी) को जिम्मेदारी दे दी गई थी। यूजीसी ने इस प्रावधान के तहत आने वाली सीटों की आय सीमा 4.5 लाख रुपये से बढ़ा कर 6 लाख कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर से एआईसीटीई को 2014- 15 के सत्र में कलेजों की मान्यता का अधिकार दे दिया गया था। इस उतार- चढ़ाव के बीच सत्र 2014-15 में एआईसीटीई के एक साल पुराने, यानी 2013-14 के नियम ही लागू रहे। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल भी 2015-16 के लिए एआईसीटीई को ही तकनीकी कॉलेजों की मान्यता का अधिकार दे दिया है, जिसमें फ्री सीटों पर छह लाख रुपये आय के प्रावधान को लागू कर दिया गया है।

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