सीबीएसई स्कूलों में रैगिंग करने वालों का रद्द होगा रिजल्ट

सीबीएसई स्कूलों में रैगिंग करने वालों का रद्द होगा रिजल्ट

बुलिंग और रैगिंग की रोकथाम के लिए बोर्ड ने बनाई गाइडलाइंस
विद्या सागर
 पटना । स्कूली बच्चों में बॉसगिरी को रोकने की दिशा में सीबीएसई ने कदम आगे बढ़ाया है। देश भर के स्कूलों में अब बच्चों का दूसरे बच्चों को धमकाना, डराना, परेशान करना या रैगिंग करना भारी पड़ेगा। रैगिंग के दोषी छात्र का रिजल्ट रद्द करने का बोर्ड ने गाइडलाइंस में प्रावधान किया है। रैगिंग या बुलिंग (हेकड़ी, डरानेध मकाने) का दोषी पाए जाने पर बच्चे का न केवल स्कूल से निष्कासन संभव है, बल्कि जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बीते साल सीबीएसई ने स्कूलों में बच्चों के डराने-धमकाने वाले रवैये, उसके कारणों की जांच और उसका समाधान करने के लिए ऑनलाइन सव्रे किया। इस सव्रे के जरिये बोर्ड की मंशा बच्चों से संपर्क कर इस तरह की परेशानियों का हल खोजना था। इस दिशा में अब बोर्ड ने गाइडलाइंस तैयार की हैं। सीबीएसई का मानना है कि बीते दिनों स्कूलों में बुलिंग और रैगिंग की कई खबरें मीडिया में आई हैं। यह स्कूल की साख के लिए अच्छा नहीं है। ये हैं खास बातें गाइडलाइंस में साफ किया गया है कि स्कूलों में एंटी बुलिंग कमेटी का गठन करना होगा, जिसमें वाइस प्रिंसिपल, वरिष्ठ शिक्षक, डॉक्टर, काउंसलर, पीटीए प्रतिनिधि, स्कूल मैनेजमेंट प्रतिनिधि और कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनका काम स्कूलों में बुलिंग के लिए बनने वाले प्लान को रिव्यू करना, रोकथाम के कार्यक्रमों को लागू करना, स्टाफ, छात्रों और शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार करना होगा। स्कूल मैनेजमेंट को कहा गया है कि ऐसे मामले आने पर लिखित और मौखिक चेतावनी दी जा सकती है। तय सीमा के लिए बच्चे का कक्षा में आना बंद किया जा सकता है, परिणाम रद्द किया जा सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है। यहां तक कि गंभीर मामलों में बच्चे का निष्कासन भी किया जा सकता है। स्कूल में यह संदेश लिखना होगा कि परिसर में बुलिंग निषेध है। स्कूल को अपने प्रॉस्पेक्टस में भी यह जानकारी प्रकाशित करनी होगी। गंभीर मामलों में बच्चे का स्कूल से हो सकता है निलंबन

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